लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 से 21 वर्ष करने पर हो रहा विचार : मुख्यमंत्री

लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 से 21 वर्ष करने पर हो रहा विचार : मुख्यमंत्री
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लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 से 21 वर्ष करने पर हो रहा विचार : मुख्यमंत्री


सोलन, 09 दिसम्बर ( हि. स.) । राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है । प्रदेश में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और कई जिलों में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। समाज के विकास में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की भी योजना है । साथ ही लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है और इस विषय पर परामर्श के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

सोलन जिले के नौणी स्थित डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर शनिवार को बतौर मुख्यातिथि पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह ने अपने सम्बोधन में कहा कि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और 23 स्वर्ण पदक विजेताओं में से 20 लड़कियां हैं ।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेधावी छात्रों को बधाई दी और प्रत्येक स्वर्ण पदक विजेता को 10 हज़ार रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की । उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि चुनौतियां जीवन का एक हिस्सा हैं और सकारात्मक सोच से चुनौतियों पर विजय हासिल कर सफलता पाई जा सकती है।

हिन्दुस्थान समाचार / संदीप

/सुनील

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