तम्बाकू मुक्त सिरमौर अभियान तेज, नाहन में दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग की दबिश

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तम्बाकू मुक्त सिरमौर अभियान तेज, नाहन में दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग की दबिश


नाहन, 09 जून (हि.स.)। प्रदेश सहित सिरमौर जिला को तम्बाकू मुक्त बनाने के उदेशीय से स्वास्थय विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर जाजुकता अभियान चला रहा है। इसके तहत जहां तम्बाकू उत्पादों से होने वाले नुकसान बारे जागरूक किया जा रहा है वहीं दुकानदारों को खुले तम्बाकू उत्पाद न बेचने और तम्बाकू उत्पादों के विक्रय को लाइसेंस बनाने बारे भी जागरूक किया जा रहा है। इसके इलावा कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थलों पर ध्रूमपान न करने और पकड़े जाने पर 5 हजार तक के जुर्माने बारे भी बताया जा रहा है।

इसी कड़ी में आज स्वास्थय विभाग, फ़ूड सेफ्टी विभाग तथा एंटी चिट्टा स्क्वैड के फ्लाइंग स्क्वैड ने सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में दबिश दी और कई दुकानों में जाकर तम्बाकू उत्पादों का निरीक्षण भी किया और लोगो को जागरूक भी किया।

अभियान के नोडल अधिकारी डॉ बलजीत नेगी ने बतायाकि तमबाकू मुक्त अभियान के तहत आज जिला मुख्यालय में निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बतायाकि तम्बाकू उत्पादों को खुले रूप में बेचना प्रतिबंधित है और इसके साथ ही इनके विक्रय हेतु नगर परिषद से लाइसेंस भी अनिवार्य है। लाइसेंस होने के बावजूद भी ये उत्पाद खुले में नहीं बेचे जा सकते ,इसके लिए दुकानदारों को जागरूक किया जा रहा है।

नेगी ने बताया कि कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थलों पर ध्रूमपान वर्जित है जिसके लिए पांच हजार तक का जुर्माना हो सकता है ,सेह ही शिक्षण संस्थानों से 100 गज तक के क्षेत्र में तम्बाकू उत्पाद विक्रय करना प्रतिबंधित है। इन्ही सब को लेकर आज यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर

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