शिमला के 17 स्थानों पर खुलेंगी नई उचित मूल्य की दुकानें, 3 मई तक मांगे ऑनलाइन आवेदन

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शिमला, 11 अप्रैल (हि.स.)। जिला शिमला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 17 नए स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है। जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग शिमला नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं इन दुकानों के लिए 3 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि नई उचित मूल्य की दुकानें जिला के विभिन्न विकास खंडों और पंचायत क्षेत्रों में खोली जानी प्रस्तावित हैं। इनमें छौहारा विकास खंड की ग्राम पंचायत सारीबासा के देवीधार वार्ड, नारकंडा विकास खंड की खनेटी और बड़ागांव पंचायत के सराहन क्षेत्र, जुब्बल विकास खंड के नंदपुर, भोलाड़, झड़ग और कुडडू क्षेत्र, ननखड़ी विकास खंड के खलटुधार, रामपुर विकास खंड के सनारसा पंचायत के शाह और कलेड़ा मझेवटी पंचायत के व्युन्थल, टुटू-हीरानगर क्षेत्र के गिरब खुर्द पंचायत के ढैण्डा, बसंतपुर विकास खंड के सुन्नी नगर पंचायत वार्ड नंबर 3, कोटखाई विकास खंड के गरावग और गुम्मा, कुपवी विकास खंड के चडोली पंचायत के बाधी वार्ड तथा शिमला शहर के वार्ड नंबर 2 के कुफटाधार क्षेत्र शामिल हैं।

जिला नियंत्रक ने बताया कि इन दुकानों के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक रखी गई है और व्यक्तिगत आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि आवेदन के साथ मैट्रिक और अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति से जुड़े दस्तावेज, यदि लागू हो तो भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, विधवा या एकल नारी होने के प्रमाण, बीपीएल, एससी, ओबीसी या एसटी वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र, दुकान के लिए उपलब्ध स्थान और भंडारण क्षमता का विवरण तथा पंचायत से जारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने और किसी निर्वाचित पद पर न होने संबंधी शपथ पत्र भी देना जरूरी होगा।

उन्होंने बताया कि सभी पात्र आवेदनों के आधार पर मेरिट तैयार कर दुकानों का आवंटन किया जाएगा और अधूरे दस्तावेजों वाले आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालय के दूरभाष नंबर 0177-2657022 पर संपर्क कर सकते हैं या कार्यालय दिवसों में विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

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