ऊना जिले में केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति : उपायुक्त

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ऊना, 19 अक्टूबर (हि.स.)। जिलाधीश जतिन लाल ने दीपावली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर पटाखों की बिक्री और उपयोग के लिए विशेष आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, ऊना जिले में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग की अनुमति होगी। यह निर्णय राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है।

सभी पटाखा विक्रेताओं को संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) से अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसे ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी हासिल किया जा सकता है। बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है।

उपायुक्त ने बताया कि प्रत्येक एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित करेंगे, जबकि संबंधित पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल ग्रीन पटाखों की ही बिक्री हो।

आदेश के अनुसार दीपावली और अन्य त्योहारों पर पटाखों का उपयोग रात 8 बजे से 10 बजे तक सीमित रहेगा। क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखों का उपयोग रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक किया जा सकेगा। पुलिस को इन समय-सीमाओं के बाहर पटाखों के उपयोग पर निगरानी रखने और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।

उपायुक्त ने ग्रीन पटाखों की सुरक्षा और भंडारण के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ग्रीन पटाखों को गैर-ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखना होगा, जिसमें शेडों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। शेड के 50 मीटर के दायरे में पटाखों का प्रदर्शन वर्जित रहेगा। इसके अलावा शेड में तेल या गैस लैंप का उपयोग नहीं किया जाएगा और विद्युत स्विच दीवारों से सटे होने चाहिए।

अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने के लिए दुकानों में पर्याप्त पानी, फायर एक्सटिंग्विशर और रेत से भरी बाल्टियां होना जरूरी है। बिक्री क्षेत्र का चयन करने से पहले स्थानीय फायर अधिकारी से परामर्श लेना अनिवार्य है। ग्रीन पटाखों को दुकान की खिड़की में नहीं रखा जा सकता और इन्हें चिंगारी-रोधी कंटेनर में सुरक्षित रखना आवश्यक है।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि एसडीएम से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति को ग्रीन पटाखों का स्टॉक और बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी उप-मंडल अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम त्योहारों के दौरान जन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला

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