शिमला जिले में खुलेंगी उचित मूल्य की 19 दुकानें, 28 सितंबर तक मांगे आवेदन

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शिमला, 05 सितंबर (हि.स.)। जिला शिमला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की 19 नई दुकानें खोली जानी प्रस्तावित हैं। इन दुकानों के संचालन के लिए इच्छुक लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 28 सितंबर तय की गई है।

जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिमला नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि नई उचित मूल्य की दुकानें जिला के अलग-अलग विकास खंडों और शिमला शहर में खोली जानी हैं।

इनमें विकास खंड छौहारा की ग्राम पंचायत सारीबासा में देवीधार वार्ड नंबर-2, विकास खंड नारकंडा की ग्राम पंचायत खनेटी में खनेटी वार्ड नंबर-5, ग्राम पंचायत बड़ागांव के गांव सराहन, विकास खंड जुब्बल की ग्राम पंचायत झगटान के झगटान, विकास खंड रामपुर की ग्राम पंचायत सनारसा के शाह वार्ड नंबर-4 और ग्राम पंचायत कलेडा मझेवटी के व्यनूथल शामिल हैं।

इसके अलावा शिमला शहर के वार्ड नंबर-2 के कुफटाधार, विकास खंड जुब्बल की ग्राम पंचायत भोलाड़ के भोलाड़, ग्राम पंचायत झड़ग के झड़ग और शिमला शहर के वार्ड नंबर-17 के लोअर खलीणी में भी उचित मूल्य की दुकान प्रस्तावित है।

विकास खंड टुटू हीरानगर की ग्राम पंचायत बढ़ई के क्यारी, विकास खंड मशोबरा की ग्राम पंचायत बलोग के डुबलू, विकास खंड ठियोग की ग्राम पंचायत धगाली के धगाली, विकास खंड छौहारा की ग्राम पंचायत डोडरा के डोडरा वार्ड नंबर-1 और विकास खंड चौपाल के नगर पंचायत चौपाल के चौपाल वार्ड नंबर-1 में भी दुकानें खोली जानी हैं।

विकास खंड चौपाल के नगर पंचायत नेरवा के नेरवा वार्ड नंबर-3, ग्राम पंचायत गोरली मडावग के मडावग वार्ड नंबर-6, विकास खंड रोहड़ू की ग्राम पंचायत शील के शीलघाट वार्ड नंबर-5 और ग्राम पंचायत पुजारली नंबर-4 के वार्ड नंबर-4 में भी उचित मूल्य की दुकान खोलने का प्रस्ताव है।

इच्छुक आवेदकों को विभाग की वेबसाइट emerginghimachal.hp.gov.in पर आवेदन से संबंधित जरूरी सूचना और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पात्रता के अनुसार शैक्षणिक योग्यता और वित्तीय स्थिति से जुड़े दस्तावेज के साथ भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, शिक्षित बेरोजगार, विधवा या एकल नारी होने की स्थिति में संबंधित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

आवेदक को संबंधित पंचायत की ओर से जारी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। इसके साथ यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य विधायक, सांसद या स्थानीय निकाय में किसी पद पर निर्वाचित नहीं है। निर्धारित दस्तावेजों के बिना प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत या रद्द किए जा सकते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

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