चरस रखने के जूर्म में आठ वर्ष का कठोर कारावास, 80हजार रूपए जुर्माना की सजा

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मंडी, 24 फ़रवरी (हि.स.)। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश स्पेशल जज सुंदरनगर ने आरोपी लव कुमार पुत्र जीवन लाल निवासी गावं एवम् डाकघर बस्सीकलां, तहसील होशियारपुर थाना चव्वेवाल, जिला होशियारपुर पंजाब को चरस रखने के जुर्म में आठ वर्ष का कठोर कारावास व 80 हजार रूपए का जुर्माना अदा करने की सजा धारा 20 एनडी-पीएस अधिनिम में सुनाई ।

03.02.2024 को हैड कांस्टेबल ललित कुमार 10 पुलिस आईओ चौकी सलापड़ अपने सहकर्मियों के साथ जड़ोल फोरलेन पर नाकाबंदी व् गस्त पर मौजूद थे। उसी समय 12:40 बजे दोपहर एक बस नंबर पीबी-65 -AT 1689 सुंदरनगर की तरफ से आई। बस को निरीक्षण के लिए सड़क के बाई तरफ रोका गया। बस में करीब 35 सवारियां थी। चैकिंग की दौरान जब बस की सीट नंबर 36 के पास पहुंचे तो सीट पर बैठे व्यक्ति की गोद में बैग था। जब उस व्यक्ति को बैग चेक करवाने को कहा तो वह व्यक्ति बहुत घबराया हुआ था। उसकी ये हालत देखकर पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने उसका नाम व पता पूछा। उसने अपना नाम लव कुमार पुत्र जीवन लाल निवासी गावं एवम् डाकघर बस्सीकलां तहसील होशियारपुर थाना चव्वेवाल जिला होशियारपुर पंजाब बताया। इसके उपरांत बस चालक व् परिचालक के सामने उसके बैग की तलाशी ली गई और बैग के अंदर एक सफ़ेद पारदर्शी लिफाफे में बतिनुमा व् गोलीनुमा काले रंग का पदार्थ पाया गया। जो की जांच करने पर कैनाविस चरस पाई गई | जिसे इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तोलने पर 920 ग्राम पाया गया।

न्यायालय में 15 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करने के उपरांत अभियोजन पक्ष एवम् बचाव पक्ष को सुनने के बाद स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने दोषी लव कुमार को आठ वर्ष का कठोर कारावास व 80,000 रूपए का जुर्माना सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा

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