त्रिलोकपुर मेले के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध

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नाहन, 09 अक्टूबर (हि.स.)।उपमंडल नाहन के अंतर्गत त्रिलोकपुर में आयोजित होने वाले श्री महामाया बालासुन्दरी जी आश्विन नवरात्र मेले के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कालाआम्ब स्थित उद्योगों, विशेषकर कागज के कारखानों में उत्पादन की पूर्ति के लिए तुड़ी अथवा भूसा आदि से लदे ट्रक/ट्रैक्टरों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रिंयका वर्मा द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-115 के तहत जारी आदेश के अनुसार 11 से 26 अक्तूबर तक प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कालाआम्ब से त्रिलोकपुर रोड़ पर कागज/गत्ता के कारखानों के ट्रक/ट्रैक्टर, जिन पर मूल ढांचे के अतिरिक्त बड़े-बड़े बोरों की सहायता से तुड़ी आदि लाया जाता है व ऐसे संबंधित वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने बताया कि यह निर्णय नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर

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