हिसार में नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल कैद, एक लाख जुर्माना

WhatsApp Channel Join Now

अदालत ने पांच साल पुराने मामले में सुनाया फैसला

हिसार, 16 मई (हि.स.)। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश

सुनील जिंदल की कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी राकेश उर्फ काकू को दोषी

करार देते हुए उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना

भी लगाया है। अदालत ने पांच साल पुराने मामले में शनिवार को फैसला सुनाया।

अदालत में चले मामले के अनुसार पुलिस ने वर्ष

2021 में 17 वर्षीय नाबालिग युवती की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था। पुलिस ने शुरुआत

में अज्ञात युवक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर जांच के लिए सदर भिवानी थाना भेजा था।

बाद में यह मामला हिसार पुलिस के पास वापस आ गया। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में

बताया था कि घटना से लगभग एक साल पहले वह अपने परिवार के साथ भिवानी के एक ईंट भट्ठे

पर काम करने गई थी। अप्रैल 2021 की रात करीब 12 बजे जब वह पेशाब करने के लिए झुग्गी

से बाहर निकली तो एक अज्ञात युवक ने उसे पकड़कर रेप किया। उसके शोर मचाने पर आरोपी

मौके से फरार हो गया था।

पीड़िता ने बताया कि रेप करने वाला युवक करीब

27-28 साल का था लेकिन अंधेरा होने के कारण वह उसे पहचान नहीं पाई थी। उसने बताया कि

वह सलेट लिखने में इस्तेमाल होने वाली बरती खाती थी, जिसके कारण उसे लगा कि पेट दर्द

उसी वजह से हो रहा है। कुछ समय बाद रात को जब पेट में अधिक दर्द हुआ तो उसने अपनी मां

को बताया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वह गर्भवती है

और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। पीड़िता ने अप्रैल 2021 की रात हुए रेप के

कारण ही गर्भवती होने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने रेप और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं

के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में अदालत ने दोषी को कैद

व जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

Share this story