हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग का गठन, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दर्शन सिंह बने चेयरमैन, दाे सदस्य भी नामित

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चंडीगढ़, 24 अक्टूबर (हि.स.)। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दर्शन सिंह हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के चेयरमैन होंगे। हाई कोर्ट के अधिवक्ता जसमीत सिंह बेदी और सेवानिवृत्त जिला न्यायवादी अमरजीत सिंह को सदस्य बनाया गया है। इस संबंध में गृह सचिव अनुराग रस्तोगी ने गुरुवार को हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है।

प्रदेश सरकार हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम-2014 में संशोधन करने के लिए पहले ही मसौदे को मंजूरी दे चुकी है। इसके अनुसार अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग का अध्यक्ष हाई काेर्ट का न्यायाधीश होगा। इसके अलावा जिला न्यायाधीश या आयोग के तीन चयनित सदस्यों में से किसी को वरिष्ठता के अनुसार अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। अभी तक दस साल के अनुभव वाले सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग का चेयरमैन बनाया जाता था। गुरुद्वारा संपत्ति, इसके कोष तथा गुरुद्वारा कमेटी, कार्यकारी बोर्ड या किसी अन्य संस्था के बीच किसी भी अन्य विवाद का निपटारा आयोग द्वारा किया जाता है। इसलिए आयोग के सदस्य तथा चेयरमैन के रूप में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को नामित करने की व्यवस्था की गई है। आयोग सदस्य अथवा चेयरमैन की नियुक्ति के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा को भी हटा दिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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