पानीपत : राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से निपटाए जाएंगे केस: वर्षा शर्मा

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पानीपत : राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से निपटाए जाएंगे केस: वर्षा शर्मा


पानीपत, 10 दिसंबर (हि.स.)। जिला न्यायिक परिसर पानीपत में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा करवाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम वर्षा शर्मा ने बुधवार काे जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित निपटारा करवाना है। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, पारिवारिक विवाद, दीवानी एवं फौजदारी मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के बिलों तथा राजस्व आदि का निपटारा किया जाएगा।

सीजेएम वर्षा शर्मा ने आमजन से अपील की है कि शनिवार, 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर का लाभ उठाएं। कोर्ट में अपने लंबित मामलों को आपसी सहमति से हल करवा लेने में ही फायदा है, जिससे कि समय कम लगे और मामूली खर्च में ही विवाद का निपटारा हो जाए। कोई भी केस कोर्ट में चलता है, तो लोगों को उसके लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और धन व समय भी खर्च होता है। लोक अदालत में आदमी आकर विवाद को सुलझा ले तो यह वहीं समाप्त हो जाता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल वर्मा

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