जींद : हत्या के प्रयास में दोषी को सात वर्ष कैद की सजा

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जींद : हत्या के प्रयास में दोषी को सात वर्ष कैद की सजा


जींद, 18 दिसंबर (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत ने हत्या के प्रयास व अवैध असलहा रखने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव मोहलखेड़ा निवासी सुभाष ने 19 जून 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भतीजा प्रवीन खेत से लौट रहा था। तभी पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही अंकित ने उस पर फायर कर दिया। जिसमें छर्रे प्रवीन के कंधे में जा लगे। घटना के बाद अंकित मौके से फरार हो गया। परिजनों द्वारा घायल प्रवीन को उपचार के लिए नरवाना अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसकी हालात गंभीर देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया था। पुलिस ने सुभाष की शिकायत पर आरोपित प्रवीण के खिलाफ जान से मारने का प्रयास व शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दिया था।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रवीन को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरूवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत ने हत्या के प्रयास व अवैध असलहा रखने के मामले में प्रवीण को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी प्रवीण को 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि यह फैसला समाज में यह स्पष्ट संदेश देता है कि आपसी विवादों में कानून अपने ही हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जींद पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

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