जींद : जानलेवा हमला करने के जुर्म मे पांच साल की कैद

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जींद : जानलेवा हमला करने के जुर्म मे पांच साल की कैद


जींद, 03 जनवरी (हि.स.)। एडीजे नेहा नौरिया की अदालत ने जानलेवा हमला करने तथा शस्त्र अधिनियम के जुर्म में दोषी को पांच साल का कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 18 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार दो जून 2022 को सीआइए स्टाफ को सुचना मिली थी कि गांव बडौदा के निकट एक युवक किसी वारदात को अजांम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने युवक को घेर लिया। जिस पर युवक ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जबाव में पुलिस ने फायर कर युवक को काबू कर लिया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए युवक की पहचान गांव बनारसी जिला संगरूर निवासी सोनू के रूप में हुई थी। उचाना थाना पुलिस ने सोनू के खिलाफ जानलेवा हमला करने, शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था और अदालत ने उसे जेल भेज दिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने सोनू को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा सोनू को 18 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

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