जींद : घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद
जींद, 24 दिसंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की विशेष फास्ट टैक अदालत ने घर में घुस कर नाबालिग से दुष्कर्म के एक दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 30 हजार रुपये जर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त समय पर जेल में काटना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार नरवाना के रहने वाले एक व्यक्ति ने शहर थाना नरवाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 28 फरवरी 2024 को बाबूराम गली नरवाना निवासी मानव उसके घर में रात को घुस गया। रात को एक बजे के आसपास जब उसका परिवार सोया हुआ था तो मानव ने उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लोग उठे तो उनकी बेटी की तबीयत खराब मिली। जब उन्होंने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि रात को मानव ने घर में घुस कर उसके साथ दुष्कर्म करने की बात कही।
इसके साथ ही किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मानव के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहतमामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की विशेष अदालत ने मानव को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद तथा 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

