ग्राम सभा में बीस प्रतिशत उपस्थित से होगा पंचायतों का कोरम पूरा

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-विधानसभा में पारित किया जाएगा हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक

चंडीगढ़, 15 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र छोटा लेकिन महत्वपूर्ण होगा। इस सत्र के दौरान सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण बिल पास करवाए जाएंगे। गांवों में ग्रामसभाओं में कोरम पूरा नहीं हो पाने की स्थिति में भी विकास कार्य नहीं अटकेंगे। किसी भी योजना के लाभार्थियों पर निर्णय लेने और मंजूरी देने के लिए ग्राम सभा की बैठक में कम से कम 40 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। कोरम नहीं होने पर दूसरी बार बैठक बुलाई जाएगी जिसमें 30 प्रतिशत उपस्थिति होनी चाहिए। फिर भी कोरम पूरा नहीं हुआ तो तीसरी बैठक में सिर्फ 20 प्रतिशत सदस्यों के उपस्थित होने पर भी प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक ला रही है। नए कानून से पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता और सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक भी सदन में पारित कराया जाएगा। अब यह अधिनियम 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। 20 से कम कर्मचारियों वाली छोटी इकाइयों को केवल आनलाइन स्व-घोषणा देनी होगी। पंजीकरण, संशोधन और बंद करने से संबंधित सभी कार्य पूरी तरह से एक आनलाइन पोर्टल के माध्यम से होंगे। नए संशोधन में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दैनिक कार्य अवधि नौ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे कर दी गई है।

दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बिना आराम के लगातार काम की अवधि पांच घंटे से बढ़ाकर छह घंटे कर दी गई है। तिमाही ओवरटाइम की सीमा भी 50 घंटे से बढ़ाकर 156 घंटे कर दी गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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