कैबिनेट में एचकेआरएन से अलग कर्मचारियाें काे भी नाैकरी सुरक्षा देने का प्रस्ताव पारित
नायब सैनी की मंत्रिमंडल की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर
उच्च स्तरीय कमेटी करेगी निर्णय, आयाेग की मंजूरी के बाद हाेगी लागू
चंडीगढ़, 17 अगस्त (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की तरह उच्च शिक्षा विभाग के अनुबंधित कर्मचारी, एनएचएम वर्ग टू फेस इंस्ट्रक्टर, आरोही माडल स्कूलों के शिक्षक, कंप्यूटर प्रोफेशनल टीचर और फिक्स वेतन वाले कर्मचारियों की नौकरी भी सुरक्षित करने का निर्णय लिया। इसके लिए मंत्रिमंडल ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजेगी। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद मंत्रिमंडल के निर्णय को राज्य में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।
शनिवार काे मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव स्वीकार किया गया। मंत्रिमंडल में बीसी (बी) आरक्षण के प्रविधान वाली रिपोर्ट पर चर्चा की गई, जिसे स्वीकार करने के बाद मंजूरी के लिए चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा। इसके तहत अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा और उन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। राज्य में शुक्रवार शाम को विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई थी, जिसके बाद आचार संहिता लग गई और समस्त नई परियोजनाओं व घोषणाओं का काम थम गया। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार रात को ही भाजपा विधायकों व मंत्रिमंडल की औपचारिक बैठक बुलाई, जिसमें प्रदेश के राजनीतिक माहौल पर चर्चा की गई। इस औपचारिक बैठक में तय हुआ कि विधानसभा चुनाव में रैलियों का सिलसिला जारी रखा जाएगा और कांग्रेस के दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देंगे। शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में फिर इसी मुद्दे पर चर्चा हुई।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि वंचित अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे पर मंत्रिमंडल में चर्चा हुई है। हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित किया है। ऐसे ही अब उच्च्तर शिक्षा विभाग के एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कालेज की गेस्ट फैकल्टी को भी सुरक्षित किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला लेने के लिए चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। चुनाव अयोग मंजूरी देगा तो हम इसे तुरंत लागू कर देंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बीसी (बी) की रिपोर्ट को मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया है। इस रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों को राज्य में लागू करने को लेकर चुनाव आयोग फैसला लेगा। इस रिपोर्ट को भी चुनाव आयोग को भेजने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा में नौकरियों में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत है। हम इस फैसले के बारे में चुनाव आयोग से पूछेंगे। हरियाणा कैबिनेट में बीसी (बी) आरक्षण मंजूर किया है। इसके तहत अनुसूचित जाति आरक्षण कोटे में कोई बदलाव नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक बीसी (बी) को 10 प्रतिशत रिजर्वेशन मिलेगा। नायब सैनी ने बताया कि अन्य अनुसूचित जाति और वंचित अनुसूचित जाति के कोटे के वर्गीकरण को लेकर भी विश्लेषण किया गया। हरियाणा में 20 फीसदी कोटा अनुसूचित जाति का है, इसमें से 10 फीसदी कोटा वंचित अनुसूचित जाति को दिया जाएगा, लेकिन अनुसूचित जाति कोटे में कोई बदलाव नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर दोनों तरफ से कोटा प्रयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि कोई पद खाली न रहे। इस मामले में आगे की कार्रवाई चुनाव के बाद की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा / सुनील सक्सेना
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