हिसार : नशा तस्करी के मामले में युवक दोषी करार, सजा 31 को

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हिसार : नशा तस्करी के मामले में युवक दोषी करार, सजा 31 को


हिसार, 26 अक्टूबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में एक युवक राजस्थान के अलवर जिले के समोला गांव निवासी ताहीर को दोषी करार दिया है। उसे 31 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। पुलिस ने उसको 25 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था।

अदालत में चले मामले के अनुसार पुलिस ने वर्ष 2019 में श्याम विहार में नहर पुलिया से जिंदल पुल के पास ताहिर को पकड़ा था। तलाशी में उसके पास से 25 किलो 700 ग्राम गांजा मिला था। पुलिस के अनुसार 17 फरवरी 2019 को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति प्लास्टिक के कट्टे में नशीला पदार्थ लेकर बेचने की फिराक में श्याम विहार में नहर पुलिया से जिंदल पुल की तरफ आ रहा है। पुलिस ने वहां जाकर दुकान की आड़ लेकर देखा तो एक युवक कंधे पर एक प्लास्टिक का कट्टा लिए आता दिखाई दिया। उसे रोककर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजस्थान के जिला अलवर के गांव समोला का रहने वाला ताहिर बताया। तलाशी ली तो प्लास्टिक के कट्टे से 25 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने उस पर मादक द्रव्य अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। इसी मामले में अदालत ने उसे गुरुवार को दोषी करार दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव

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