कैथल: कातिल चाइनीज मांझे की डोर में उलझी युवक की जिंदगी

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कैथल: कातिल चाइनीज मांझे की डोर में उलझी युवक की जिंदगी


कैथल: कातिल चाइनीज मांझे की डोर में उलझी युवक की जिंदगी


कैथल: कातिल चाइनीज मांझे की डोर में उलझी युवक की जिंदगी


कैथल, 7 अगस्त (हि.स.)। चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने का शौक लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। इस मांझे की बिक्री पर प्रशासन ने आज ही रोक लगाने केआदेश जारी‌ किए हैं। फिर भी धड़ल्ले से इसकी बिक्री की जा रही है। तीज पर बुधवार को पतंग उड़ती नजर आ रही। पतंग के शौकीन कातिल चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो राह चलने वालों के लिए काल बनता जा रहा है।‌ ट्रैफिक पुलिस ने हालांकि जींद रोड ओवर ब्रिज पर दोनों तरफ नाका लगाकर राहगीरों को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये ना काफी रहा। कैथल में चाइनीज माझा से आधा दर्जन युवक व बच्चे घायल हो गए। दो युवकों को गंभीर हालत में शहर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

गांव गढ़ी निवासी केहर सिंह ने बताया कि वह बुधवार दोपहर को गांव से कैथल की तरफ आ रहा था। गाड़ी में था और उसका बेटा दिनेश पीछे मोटरसाइकिल पर आ रहा था। सिरटा रोड पर पहुंचने पर बैक मिरर में उसने देखा कि अचानक दिनेश ने अपने मोटरसाइकिल रोक दी है। जब वह गाड़ी रोक कर उसके पास गया तो उसके जबड़े में चाइनीस डोर बुरी तरह से फस गई थी और वह लघु लुहान हो गया था। वह घायल दिनेश को अपनी कार में लेकर कैथल के साथ अस्पताल में पहुंचा। जहां उसे 35 टांके लगाए गए हैं। शाह अस्पताल के चिकित्सक डॉ राजेश शर्मा ने बताया कि डोर दिनेश के जबड़े में बुरी तरह से फस गई थी। जिस कारण उसे टांके लगाने पड़े। इसी प्रकार 10 वर्षीय जीवन सिवान गेट पर अपने साइकिल से जा रहा था। अचानक चाइनीज माझा में उसकी उंगली फंसी और कट गई। एसबीआई मेन ब्रांच के पास रहने वाला शिवम जींद रोड ओवर ब्रिज के ऊपर से मोटरसाइकिल पर जा रहा था। अचानक उसके हाथों में चीनी डोर उलझ गई। जिससे उसकी उंगली कट गई। उसका भी शाह अस्पताल में इलाज करवाया गया। इसी प्रकार के हादसे शहर के सुभाष नगर, कुरुक्षेत्र रोड और अर्जुन नगर में भी हुए हैं। जहां गले में डोर फंसने से लोग घायल हो गए।

जिला प्रशासन ने आज ही जारी किए रोक लगाने के आदेश

अतिरिक्त जिलाधीश एवं एडीसी सी. जया श्रद्धा ने बुधवार को ही जिले में चाइना डोर की पतंगबाजी के लिए खरीद-बिक्री, रख-रखाव (भंडारण) के उपयोग पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जिला में 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। सभी उप मंडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति आदेशों की उलंघना करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / नरेश कुमार भारद्वाज / SANJEEV SHARMA

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