हरियाणा में संविदा महिला कर्मचारियों को साल में मिलेंगी 22 कैजुअल लीव
-उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना
चंडीगढ़, 29 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने अनुबंधित (संविदा) महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अतिरिक्त कैजुअल लीव (सीएल) की सुविधा का दायरा बढ़ा दिया है। उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा के महानिदेशक ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
नए आदेश के अनुसार, अब पात्र महिला संविदा कर्मचारियों को प्रत्येक माह एक अतिरिक्त कैजुअल लीव मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा एक कैलेंडर वर्ष में 22 दिन होगी। इससे पहले यह सीमा साल में 10 दिन थी। महानिदेशक द्वारा 28 जुलाई 2026 को जारी आदेश में मुख्य सचिव के मानव संसाधन-थ्री शाखा के चार जुलाई 2025 के परिपत्र का हवाला देते हुए इस सुविधा को उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत सभी पात्र महिला संविदा कर्मचारियों तक लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार, यह सुविधा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत महिला एक्सटेंशन लेक्चरर, क्लर्क, चपरासी, प्रयोगशाला परिचारक, पुस्तकालय परिचारक, डाटा एंट्री आपरेटर, कंप्यूटर आपरेटर तथा सफाई कर्मचारी सहित अन्य पात्र संविदा कर्मचारियों को मिलेगी। यह लाभ समय-समय पर हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप लागू रहेगा।
महानिदेशक कार्यालय ने यह आदेश राज्य के सभी सरकारी कालेजों के प्राचार्यों, एनसीसी इकाइयों के कमांडिंग अधिकारियों तथा जिला एवं उपमंडल पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों को आवश्यक अनुपालन के लिए भेज दिया है। साथ ही उच्च शिक्षा निदेशालय के सभी शाखा अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित किया जाए।
इस निर्णय से उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत हजारों महिला संविदा कर्मचारियों को कार्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच बेहतर संतुलन बनाने में सुविधा मिलेगी। साथ ही यह कदम महिला कर्मचारियों के लिए अधिक अनुकूल कार्य वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

