सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत लागू हुई ऑटो अपील प्रणाली : प्रो. नरसीराम

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सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत लागू हुई ऑटो अपील प्रणाली : प्रो. नरसीराम


गुजवि में कुलपति ने किया ऑटो अपील प्रणाली का शुभारंभ

हिसार, 3 जनवरी (हि.स.)। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने ऑटो अपील प्रणाली लागू कर दी है। इस पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रतिलेख, डीएमसी, डिग्री तथा माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने बुधवार को ऑटो अपील प्रणाली वेब पोर्टल का उद्घाटन किया।

कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने कहा कि इस पोर्टल का हितधारकों को अत्यंत लाभ होगा। अब यह ऑटो अपील व्यवस्था हरियाणा के सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत की गई है। विश्वविद्यालय के पासआऊट विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रतिलेख, डीएमसी, डिग्री व माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकते हैं। इस वेब पोर्टल की निगरानी हरियाणा सरकार अपने सरल वेब पोर्टल पर भी करती है। प्रतिलेख, डीएमसी व डिग्री की सेवा परीक्षा शाखा तथा माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की सेवा पंजीकरण शाखा के तहत आती है। इसके लिए हितधारकों को संबंधित सेवाओं के लिए अलग-अलग स्थानों पर आवेदन नहीं करना पड़ेगा तथा उनके कार्य भी निश्चित समय सीमा के तहत किए जाएंगे। पीडीयूसीआईसी के निदेशक मुकेश अरोड़ा ने बताया कि यह पोर्टल विश्वविद्यालय के पीडीयूसीआईसी द्वारा तैयार किया गया है। इस अवसर पर प्रो. देवेन्द्र कुमार, प्रो. संदीप राणा, प्रो. यशपाल सिंगला, संजय सिंह, संजीव जैन, संदीप जांगड़ा, नवीन कुमार, भारत भूषण व जय कुमार उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव

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