हिसार: महिला के गले से ताबीज झपटने वाले दो युवकों को पांच-पांच साल कैद

-अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार जुर्माना भी लगाया
हिसार, 18 सितम्बर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने सोमवार को महिला के गले से सोने का ताबीज झपटने के दो दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इन पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
पुलिस में चले मामले के अनुसार इस संबंध में उकलाना पुलिस ने किनाला गांव की सुमन की शिकायत पर 21 जून 2022 के यह केस दर्ज किया था। किनाला गांव की सुमन और मीना फरीदपुर मार्ग पर पशुओं का चारा लेने खेत में गई थी। दोनों दोपहर करीब एक बजे चारा लेकर लौट रही थीं। दो युवकों सनियाना निवासी रोहित उर्फ गोली व दीपक ने रास्ता पूछने के बहाने उन्हें रुकवाया। इसके बाद एक युवक ने गले से सोने का ताबीज झपट लिया। इसके बाद दोनों युवक बाइक पर गांव फरीदपुर की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन के बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए सोमवार को इन्हें पांच-पांच साल सजा व 25-25 हजार जुर्माना लगाया।
हिन्दुुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव
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