कैथल: बिना नक्शा पास करवाए निर्माण करने व अनियमितताएं मिलने पर होटल व रेस्टोरेंट सील
नगर परिषद ने होटल के बाहर चिपकाए नोटिस
कैथल, 4 अप्रैल (हि.स. )। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से निर्धारित मानदंडों पर शहर के कई होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट खरे नहीं उतर रहे हैं। एक साल से नगर परिषद के नोटिसों को नजर अंदाज करने पर नगर परिषद ने गुरुवार को दो रेस्टोरेंट को सील कर दिया। नगर परिषद ने चार होटलु के बाहर नोटिस चस्पा कर अवैध निर्माण को 6 घंटे के भीतर हटाने को कहा है। गुरुवार को डीसी के आदेश के बाद नप द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई गई है।
नगर परिषद ने गुरुवार को अंबाला रोड के रेस्टोरेंट बैल्स व जींद रोड के होटल पर्पल मून को सील कर दिया है। इसी के साथ पार्क रोड के रेस्टोरेंट शाम बीकानेर, पवन वाटिका, कमल होटल व मन्नत होटल के बाहर निर्माण को अवैध घोषित करते हुए उसे गिराने के लिए नोटिस लगाए गए हैं। नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने कहा है कि होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को एनओसी लेने व नक्शा पास करवाने में पूरा सहयोग किया जाएगा।
नगर परिषद के कार्यकारी कुलदीप मलिक के हस्ताक्षर युक्त नोटिस में कहा गया है कि हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 235 के तहत अंतिम नोटिस दिया जा रहा है। आपने इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए नोटिस करना है तो कोई जवाब दिया और ना ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर संतोष जनक प्रमाण प्रस्तुत किया। सूचना देने के बाद भी नोटिस का पालन नहीं किया गया। अंतः स्पष्ट है कि आप द्वारा किया गया निर्माण कार्य अवैध है। इसलिए आपके भवन के अवैध निर्माण को सील किए जाने बारे आदेश पारित किए गए है।
6 होटलों के खिलाफ होगी एफआईआर दर्ज
नगर परिषद के एक्सईएन रवि ओबराय ने बताया कि 35 होटल में रेस्टोरेंट संचालकों को एक साल से नोटिस दिए जा रहे थे। यह सभी होटल के लिए निर्धारित मानदंड पूरे नहीं कर रहे थे। इनमें से 18 होटल संचालकों में एनओसी ले ली थी। बाकी बचे 16 होटल संचालकों ने नोटिसों को नजरअंदाज कर दिया था। जिनमें से 6 होटल संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को लिखा गया है। एक होटल व एक रेस्टोरेंट को गुरुवार को सील किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ नरेश/संजीव
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