हिसार : गैर इरादतन हत्या मामले में दो दोषियों को आठ-आठ साल कैद
एक दोषी पर 30 हजार, एक पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया
हिसार, 9 नवंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के पांच साल पुराने मामले में दो दोषियों को आठ-आठ साल की सजा सुनाई गई है। हिसार की वाल्मीकि बस्ती के रहने वाले दोनों दोषियों मोहित पर 30 हजार व अभिषेक उर्फ पॉली पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अदालत में चले मामले के अनुसार हिसार शहर के टेकड़ा मोहल्ला निवासी शिवा ने इस संबंध में केस दर्ज करवाया था। उस समय अस्पताल में भर्ती शिवा ने पुलिस को बताया कि 19 अक्टूबर 2018 को दशहरे वाले दिन वह अपने बड़े भाई रोहित के साथ मुलतानी चौक स्थित पार्क में रावण दहन देखने गया। शाम सात बजे तीनों पुतलों के दहन के बाद वहां मौजूद लोग पुतलों की जलती हुई लकड़ियां उठाने लगे। वह भी अपने भाई रोहित के साथ जलने के दौरान दूर बिखर चुकी लकड़ियों को उठाकर दोबारा आग में डाल रहा था। शिवा के अनुसार उसी दौरान वाल्मीकि बस्ती में रहने वाला मोहित वहां पहुंचा और पुतलों की लकड़ी उठाने लगा। जब रोहित ने उसे रोका तो मोहित ने झगड़ा शुरू कर दिया। जब उसने बीच-बचाव किया तो वहां मौजूद अभिषेक ने उसे पकड़ लिया। इसी दौरान मोहित ने उसके पेट पर छुरी से वार किया और फिर दोनों वहां से भाग गए।
इस घटना के 10 दिन बाद, इलाज के दौरान 29 अक्टूबर को शिवा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। पांच साल से ज्यादा समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों दोषियों को सजा व जुर्माना लगाया है।
हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव
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