ट्रांसफर ड्राइव-2026 : शिक्षकों की छुट्टियों पर ब्रेक

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-ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव पूरी होने तक जारी रहेंगे आदेश, 89 दिन की छुट्टी के बाद नहीं मिलेगी मोहलत

-एमआईएस पोर्टल पर हर शिक्षक का ब्योरा होगा निर्णायक

चंडीगढ़, 03 सितंबर (हि.स.)। शिक्षा विभाग ने आनलाइन टीचर ट्रांसफर ड्राइव-2026 की तैयारियां तेज कर दी हैं। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर ड्राइव से पहले बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षकों की लंबी छुट्टी पर ब्रेक लगा दिया है। ट्रांसफर ड्राइव पूरी होने तक किसी भी शिक्षक को 89 दिन से अधिक की छुट्टी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही, पहले से स्वीकृत 89 दिन के अवकाश को भी आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, वैज्ञानिकीकरण के तहत सरप्लस घोषित होने वाले जेबीटी और मुख्य अध्यापकों की पहचान के लिए एमआईएस प्रोफाइल को आधार बनाया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक जितेंद्र कुमार की ओर से निदेशक एससीईआरटी, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों तथा डाइट, बाइट प्रधानाचार्यों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि ट्रांसफर ड्राइव समाप्त होने तक किसी भी शिक्षक को 89 दिन से अधिक ज्यादा की छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी।

शिक्षा विभाग का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब प्रदेश में शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है। विभाग का उद्देश्य ट्रांसफर ड्राइव के दौरान शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और लंबे समय से अवकाश पर चल रहे कर्मचारियों के कारण उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक एवं शैक्षणिक दिक्कतों को कम करना है।

हरियाणा शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर ड्राइव-2026 को लेकर कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि एमआईएस प्रोफाइल में डिम्ड श्रेणी प्रदर्शित होने वाले कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना अनिवार्य होगा। ऐसे कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी पसंद के विद्यालयों की च्वाइस फिलिंग करनी होगी। वहीं, डाइट, बाइट, एससीईआरटी, मॉडल संस्कृति विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय तथा अन्य गैर-मूल पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना स्वैच्छिक रहेगा।

निर्देशों के अनुसार, एमआईएस प्रोफाइल में अंकों के साथ एक्सक्लूडेड श्रेणी प्रदर्शित होने वाले कर्मचारियों को मौजूदा ट्रांसफर ड्राइव से छूट मिलेगी। इसमें सामान्यत 89 दिनों से अधिक समय से बाल देखभाल अवकाश पर चल रहे कर्मचारी, अध्ययन अवकाश अथवा निलंबन पर कर्मचारी, विदेश प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी तथा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्त कर्मचारी शामिल हैं।

विभाग ने सभी कर्मचारियों को अपनी एमआईएस प्रोफाइल का अनिवार्य रूप से सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें ट्रांसफर अंक, कार्यकाल, नियुक्ति की तिथि, श्रेणी और अन्य सेवा विवरणों की जांच करनी होगी। किसी विवरण या श्रेणी में गलती पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी अथवा उसके डीडीओ/प्रधानाचार्य को निर्धारित समयावधि में एमआईएस पोर्टल पर दावा अथवा आपत्ति दर्ज करनी होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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