व्यापारियों को दुर्घटना व नुकसान पर मिलेगा मुआवजा

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चंडीगढ़, 17 अप्रैल (हि.स.)। नायब सरकार ने व्यापारियों और उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए ‘मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना’ और ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना’ के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 31 मई कर दी है। इस निर्णय से हजारों व्यापारियों को योजनाओं का लाभ उठाने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य व्यापारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। सामूहिक निजी दुर्घटना योजना के तहत किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने पर 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

खास बात यह है कि इस योजना में पंजीकरण के लिए मात्र 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों को भी आसानी से जोड़ा जा सके। व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत आगजनी या प्राकृतिक आपदा से माल के नुकसान की स्थिति में व्यापारियों को उनके वार्षिक टर्नओवर के आधार पर 5 लाख से 20 लाख रुपये तक मुआवजा प्रदान किया जाएगा। यह सहायता हरियाणा सरकार सुरक्षा न्यास के माध्यम से दी जाएगी। योजना के तहत 20 लाख रुपये तक के टर्नओवर पर 5 लाख, 50 लाख तक पर 10 लाख, 1 करोड़ तक पर 15 लाख और 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर पर 20 लाख रुपये तक की सहायता निर्धारित की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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