सोनीपत: ट्रैक्टर चालक को दो साल की सजा और जुर्माना

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सोनीपत: ट्रैक्टर चालक को दो साल की सजा और जुर्माना


सोनीपत, 13 सितंबर (हि.स.)। खरखौदा की अदालत में शुक्रवार को जज विक्रांत ने एक

दुर्घटना मामले की सुनवाई करते हुए झांसी निवासी ट्रैक्टर चालक सवेंद्र को दो साल की

सजा और 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

यह मामला 5 फरवरी 2024 का है, कुंडल निवासी दरियाव

सिंह अपने 93 वर्षीय पिता स्वरूप सिंह के साथ खरखौदा न्यायालय से वापस गांव लौट रहे

थे। रास्ते में एक तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ने स्वरूप सिंह को टक्कर मार दी, जिससे उनकी

मृत्यु हो गई।इस दुर्घटना के बाद सैदपुर पुलिस चौकी ने ट्रैक्टर

चालक सवेंद्र के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया। सुनवाई के दौरान

सवेंद्र ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। सरकारी वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि कृषि

उपयोग के लिए खरीदे गए ट्रैक्टर का व्यावसायिक उपयोग हो रहा था, जिससे सरकार को वित्तीय

हानि होती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। अदालत ने पाया कि चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी

नहीं था, जिसके आधार पर जज विक्रांत ने सवेंद्र को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र परवाना

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