गुरुग्राम: नोटिस के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराने वालों की संपत्ति होगी नीलाम

गुरुग्राम: नोटिस के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराने वालों की संपत्ति होगी नीलाम
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गुरुग्राम: नोटिस के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराने वालों की संपत्ति होगी नीलाम


-निगमायुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने अधिकारियों के साथ की मासिक समीक्षा बैठक

गुरुग्राम, 10 जनवरी (हि.स.)। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने बुधवार को निगम कार्यालय में अधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स, मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना, जनसंवाद, पीएम स्वनिधि व स्वच्छता संबंधी विषयों की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

निगमायुक्त ने कहा कि ऐसे प्रॉपर्टी मालिक जिन्होंने नोटिस के बावजूद अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है, उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच, सील व नीलामी में शामिल करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के टॉप डिफॉल्टरों की सूची तैयार करके उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी है। प्रॉपर्टी टैक्स की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स डाटा सुधार से संबंधित प्राप्त होने वाली आपत्तियों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी आवेदन आरटीएस से बाहर लंबित ना होने पाए। जो आवेदन सिटीजन को वापिस भेजे जाते हैं, उनके बारे में निगमायुक्त ने कहा कि संबंधित सिटीजन से फोन पर संपर्क करके आपत्तियों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही सभी संयुक्त आयुक्त अपने-अपने जोन से संबंधित रिजेक्ट आवेदनों में से 50-50 आवेदनों की जांच स्वयं करें तथा अगर किसी कर्मचारी की कोताही पाई जाती है, तो उस पर कार्रवाई करें। उन्होंने यही प्रक्रिया अपनाने के लिए नगर परिषद व नगर पालिका के अधिकारियों को भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिन प्रॉपर्टी मालिकों के परिवार पहचान पत्र बने हुए हैं, वे एनडीसी पोर्टल पर अपना नाम व मोबाइल नंबर संबंधी ब्यौरा स्वयं ठीक कर सकते हैं।

प्रॉपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित करना अनिवार्य

निगमायुक्त ने गुरुग्राम के प्रॉपर्टी मालिकों से आह्वान किया कि वे एनडीसी पोर्टल पर जाकर अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित जरूर करें। क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में दी जा रही ब्याज माफी तथा 15 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रॉपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित करना अनिवार्य है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे इस बारे में प्रॉपर्टी मालिकों को जागरूक करें। बैठक में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना व पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने प्रगति की जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त अमरदीप सिंह, संयुक्त आयुक्त अखिलेश यादव, डा. नरेश कुमार, विजय यादव, सुमित कुमार व संजीव सिंगला, चीफ अकाऊंट ऑफिसर विजय सिंगला, सीएमओ डा. आशीष सिंगला सहित नगर निगम गुरुग्राम, नगर परिषद सोहना व पटौदी मंडी तथा नगर पालिका फर्रुखनगर के अधिकारीगण उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर/संजीव

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