हिसार : पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद
एक लाख जुर्माना, जुर्माना न भरने पर काटनी होगी एक साल और कैद
हिसार, 19 दिसंबर (हि.स.)। एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी भगवान दास को एक लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत में चले मामले के अनुसार दोषी भगवानदास सदर थाना क्षेत्र में एक टाइलों की फेक्ट्री में काम करता था। वहीं पांच साल की बच्ची से उसने दुष्कर्म किया था। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर मौके पर माता-पिता मौके पर पहुंचे थे और आरोपी मौके से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने भगवानदास को काबू किया। सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग के पिता ने बताया कि वह सदर थाना एरिया में टाइलों की फेक्ट्री में झुग्गियों में अपने बाल बच्चों साथ रहता है और मेहनत मजदूरी करता है। वहीं पर मध्यप्रदेश के हिंडोरिया जिले का भगवान दास भी काम करता है और वहीं अलग झुग्गी में रहता है। 25 मार्च 2020 को शाम चार बजे वह अपने पत्नी के साथ अपनी झुग्गी के अंदर अपनी पत्नी के साथ आराम कर रहा था। शिकायत कर्ता ने बताया कि उसकी करीब पांच साल की बेटी झुग्गी के बाहर खेल रही थी। उसे अचानक बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी तो वह और उसकी पत्नी झुग्गी से निकल कर देखा तो झुग्गी के पीछे लगी टाइलों की आड़ में भगवानदास उसकी बेटी को पकड़े हुए था बेटी के साथ गलत काम कर रहा था। दोनों को देखकर भगवान दास बेटी को छोड़कर भाग गया। इसके बाद बच्ची का मेडिकल करवाया गया। सदर पुलिस ने इस मामले में आरोपी पर केस दर्ज किया था जिसे अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव
हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिये यहां क्लिक करें, साथ ही लेटेस्ट हिन्दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लिये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लिये यहां क्लिक करें।