हिसार: महिला नशा तस्कर को तीन साल की कैद व जुर्माना

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हिसार: महिला नशा तस्कर को तीन साल की कैद व जुर्माना


हिसार, 7 नवंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में शहर के शांति नगर की रहने वाली महिला बबली को तीन साल की सजा व 5000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

अदालत में चले मामले के अनुसार पुलिस ने महिला के पास से 9 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। पुलिस ने 25 अप्रैल 2020 को एचटीएम थाना में केस दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन पुलिस की एक टीम शांति नगर में कपिला गोशाला के पास मौजूद थी। किसी ने पुलिस को सूचना दी कि पास में रहने वाली बबली गली में सरेआम हेरोइन बेच रही है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर उसने एक पॉलीथिन ईंटों की तरफ फेंका। पुलिस ने तुरंत पॉलीथिन की जांच की तो उसमें 9 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पुलिस ने हेरोइन बरामद करके महिला पर मादक द्रव्य अधिनियम के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/सुमन/संजीव

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