जींद : नाबालिग को भगाने व दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा
जींद, 27 मई (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने नाबालिग को घर से भगाने व दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गढ़ी थाना क्षेत्र के तहत एक व्यक्ति ने तीन दिसंबर 2024 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी अचानक से गायब हो गई। जिसकी आसपास तलाश की गई लेकिन उसका कोई सुराग नही लगा। गढ़ी थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को बरामद कर लिया था। पुलिस जांच में सामने आया कि बाकनेर (दिल्ली) निवासी नितिन नाबालिग को भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। जांच के दौरान पीडि़ता के बयान पर पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराएं जोड़ कर आरोपित नितिन को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने नितिन को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस प्रवक्ता राजेश ने कहा कि जींद पुलिस आमजन से अपील करती है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देंए ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

