जींद : नशीले पदार्थ तस्करी मामले में दो दोषियों को पांच वर्ष कैद की सजा

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जींद : नशीले पदार्थ तस्करी मामले में दो दोषियों को पांच वर्ष कैद की सजा


जींद, 12 जून (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने दो नशा तस्करों को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 मार्च 2018 को सीआईए स्टाफ कर्मी गांव बुडायन के निकट आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखे हुए थे। उसी दौरान पुलिस कर्मियों ने दो लोगों को रोककर उनकी तलाशी ली तो उनके पास थैलों से चूरापोस्त बरामद हुआ। जिनका वजन आठ किलोग्राम पाया गया।

पुलिस पूछताछ में पकड़े गए लोगों की पहचान गांव सौथा निवासी नीर, गांव सिसाय निवासी बलवान के रूप में हुई। उचाना थाना पुलिस ने नीर तथा बलवान के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने नीर तथा बलवान को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी तथा समाज को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से कानून के तहत कठोर कदम उठाए जाते रहेंगे। जींद पुलिस आमजन से अपील करती है कि यदि कहीं भी नशा तस्करी अथवा नशीले पदार्थों की बिक्री संबंधी सूचना हो तो तुरंत पुलिस को अवगत कराएंए ताकि समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

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