जींद : नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को 20-20 वर्ष कैद की सजा
जींद, 24 सितंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) शिफा की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में गुरुवार काे दो को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोनों को अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन बिना बताए घर से चली गई है। आसपास तथा रिश्तेदारी में तलाशने पर उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। शिकायत के आधार पर थाना शहर जींद में मामला दर्ज कर लड़की को बरामद किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि विश्वकर्मा कालोनी निवासी असलम व राहुल नाबालिग को ले गए थे और दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया है। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ माननीय न्यायालय में चालान पेश किया। पुलिस द्वारा दिए गए ठोस साक्ष्य व योगेंद्र राठी की मजबूत पैरवी के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) शिफा की अदालत ने गुरूवार को असलम व राहुल को दोषी करार देते हुए बीस-बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने असलम को एक लाख रुपये जुर्माना व राहुल को 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

