जींद : हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा

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जींद : हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा


जींद, 14 सितंबर (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने हत्या के मामले में साेमवार काे एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोज पक्ष के अनुसार गांव डूमरखां खुर्द निवासी प्रवेश ने 15 अक्टूबर 2023 को सदर थाना नरवाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके पिता शमशेर की परिवार के ही बलवीर से गहरी दोस्ती थी। रात खाना खा कर वह अपने दोस्त बलवीर से मिलने उसके घर गया था। किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। जिस पर बलवीर ने शमशेर को चाकू से गोद डाला। उसके पिता शमशेर के चिल्लाने की आवाज सुन कर वह मौके पर पहुंच गया जहां उसका पिताशमशेर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। बलवीर के हाथ में चाकू था। उसे देख कर बलवीर फरार हो गया। परिजनों द्वारा शमशेर को नागरिक अस्पताल नरवाना ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे प्रवेश ने पुलिस को बताया था कि आरोपित उसका रिश्ते मे ताऊ लगता है। जो अविवाहित है। उसका पिता शमशेर तथा आरोपित ज्यादातर साथ रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। सदर थाना पुलिस ने मृतक के बेटे प्रवेश की शिकायत पर बलवीर के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने बलवीर को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

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