जींद : 800 किलो गांजा तस्करी मामले में दोषी को 14 वर्ष कठोर कारावास की सजा
जींद, 27 अगस्त (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने 800 किलोग्राम गांजा तस्करी मामले में दोषी को 14 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 जुलाई 2024 को सीआईए स्टाफ नरवाना को सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ से ट्रैक्टर ट्राली में धान की आड में गांजा को तस्करी लाया जा रहा है। जो सुंदरपुरा रोड पर आनेे वाला है। जिसके आधार सीआईए स्टाफ नरवाना ने वहां से गुजरने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ समय के बाद ट्राली पर तिरपाल लगा टैक्टर मेला मंडी की तरफ आता दिखाई दिखाई दिया। पुलिसकर्मियो ने जब तिरपाल हटा कर ट्राली की तलाशी ली तो धान की बारियों के नीचे गांजा की बोरियां पाई गई। जिनका वजन 800 किलोग्राम पाया गया। पुलिस पूछताछ में टैक्टर चालक की पहचान गांव मिर्चपुर निवासी सोमबीर के रूप में हुई थी। शहर थाना नरवाना पुलिस ने गांजा के साथ पकडे गए सोमबीर के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरूवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने सोमबीर को 14 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

