जींद : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास

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जींद : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास


जींद, 07 अगस्त (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट टै्रक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार जुलाना थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया था कि गांव नंदगढ़ निवासी रवि उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर ले गया है।

शिकायत के आधार पर जुलाना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाबालिग लड़की तथा आरोपित रवि को काबू कर लिया था। बाद में नाबालिग से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। जिस पर नंदगढ़ निवासी रवि के खिलाफ दुष्कर्म की धारा और जोड़ कर

गिरफ्तार कर लिया गया था। जींद पुलिस द्वारा दिए गए ठोस साक्ष्य व स्पेशल पीपी पोक्सो केस योगेन्द्र राठी की मजबूत पैरवी के आधार पर

शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट टै्रक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में रवि को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस प्रवक्ता राजेश ने कहा कि जींद पुलिस आमजन से अपील करती है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देंए ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

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