जींद : नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

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जींद : नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास


जींद, 16 जुलाई (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में दोषी को दस वर्ष की कठोर कैद व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त करावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सात अप्रैल 2022 को उचाना थाना क्षेत्र के तहत एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही बदन ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसकी बेटी ने जब यह बात बताई तो उन्हें मामले की शिकायत पुलिस को दी। महिला थाना पुलिस ने बदन के खिलाफ दुष्कर्म करने के प्रयास का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। आरोपित बदन के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।

पुलिस द्वारा दिए गए ठोस साक्ष्य व स्पेशल पीपी पोक्सो केस योगेंद्र राठी कि मजबूत पैरवी के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा कीअदालत ने गुरूवार को बदन को नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में दोषी करार देते हुए दस वर्ष की कठोर कैद व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

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