जींद : नशीली गोलियां रखने के दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा
जींद, 03 जून (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने नशीली गोलियां रखने के दोषी को बुधवार काे 10 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दस अगस्त 2019 को पुलिस को सूचना मिली थी कि शर्मा नगर भिवानी रोड निवासी सुनील ने किराये पर दुकान ली हुई है। जिसमें वह बच्चों को वीडियो गेम खिलाता है। उसी दुकान की आड़ में वह नशीली दवाइयों का कारोबार भी करता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सुनील पर निगाह रखनी शुरु कर दी। सुनील नशीली दवाइयों को पॉलीथिन में डाल दुकान की तरफ जा रहा था तो उसी दौरान पुलिसकर्मियों ने उसे काबू कर लिया। तलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे से 120 गोली (कुल वजन 27 ग्राम 48 मिलीग्राम) प्रतिबंद्धित एल्प्रराजोलम बरामद हुई थी। शहर थाना पुलिस ने सुनील के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने नशीली गोलियां रखने के दोषी सुनील को 10 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने कहा कि पुलिस ने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने तथा समाज को नशामुक्त बनाने के लिए जींद पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। नशीले पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

