जींद : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

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जींद : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा


जींद, 19 मई (हि.स.)। एडीजे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म व धमकी मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अलेवा थाना इलाका गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करने गया हुआ था।

घर में उसकी 14 वर्षीय बेटी अकेली थी। उनके पड़ोसी तरसेम रिश्ते में दादा ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने तथा घटना के बारे में किसी की बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। जब उसकी बेटी के हालात बिगड़े तो उन्होंने बेटी से पूछताछ की तो उसने तरसेम की करतूत के बारे में बताया।

महिला थाना पुलिस ने पीडि़ता के पिता की शिकायत पर तरसेम के खिलाफ दुष्कर्म करने, छह पाक्सो एक्ट समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने तरसेम को दोषी करार देते हुए दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता राजेश ने कहा कि जींद पुलिस आमजन से अपील करती है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देंए ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

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