जींद : दोहरे हत्याकांड के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा
जींद, 06 मई (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने दो युवकों की हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोनों को 65-65 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2022 में पुलिस चौकी लुदाना में शिकायतकर्ता गांव भंभेवा निवासी सुरेश व पालेराम ने शिकायत दी थी कि उनके पुत्र अंकुश व तनुज घर से लापता हैं। प्रारंभिक जांच में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस को अलग-अलग स्थानों पर नहर से अज्ञात युवकों के शव बरामद हुए थे। परिजनों द्वारा पहचान करने पर दोनों शव अंकुश व तनुज के पाए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की हत्या तेजधार हथियारों व अन्य घातक चोटों से होना पाया गया था।
गहन जांच, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस मामले में गांव भम्भेवा के अंकित व कुलदीप को गिरफ्तार किया था। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व 65-65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि पुलिस अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून के अनुसार कड़ी सजा दिलाई जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

