जींद : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद
जींद, 20 फ़रवरी (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के दोषी को 20 वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बहादुगढ़ निवासी एक 17 वर्षीय लड़की ने वर्ष 2024 में पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह गलती से बस में सवार होकर जींद बस अड्डे पर पहुंच गई। उसी दौरान उसे रिंकू नाम का युवक मिला। वापसी का साधन न होने के कारण रिंकू उसे किसी मास्टर के मकान पर ले गया। जहां पर रिंकू ने उसे कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। बाद में आरोपित रिंकू उसे बस अड्डे पर छोड़ कर फरार हो गया था। किसी तरह वह अपने घर पहुंची और घटना के बारे में परिजनों को अवगत कराया। बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने लड़की की शिकायत पर रिंकू को नामजद कर मकान मालिक मास्टर के खिलाफ दुष्कर्म करने, बंधक बनाने, छह पाक्सो एक्ट, अश्लील हरकत समेत विभिन्न धाराओं के तहत जीरो एफआईआर दर्ज कर जांच जींद पुलिस को भेजी थी। महिला थाना पुलिस ने रिंकू के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट पोक्सो ने रिंकू को 20 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर रिंकू को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

