हिसार : छात्रा से रेप के दोषी को 20 साल सजा
अदालत ने दोषी पर एक लाख जुर्माना
भी लगाया
हिसार, 16 अगस्त (हि.स.)। अतिरिक्त
जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने छात्रा से रेप करने के मामले में
युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को एक लाख का जुर्माना
लगाया है। उकलाना पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की मां के बयान पर 3 जनवरी, 2021 को
केस दर्ज किया था।
मामले के अनुसार उकलाना थाना
क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली छात्रा स्कूल गई थी। इस दौरान स्कूल के गेट पर उसे
एक युवक मिला जिसने खुद को टीचर बताया और वह छात्र को उकलाना से लुधियाना ले गया। युवक
ने एक होटल में ले जाकर छात्रा को शराब पिलाई और आरोपी ने लगातार पांच दिनों तक रेप
किया। इसके बाद आरोपी छात्रा को उकलाना में छोड़कर भाग गया। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार
छात्रा ने घर पहुंच कर परिवार वालों को सारी घटनाओं से अवगत करवाया। इसके बाद पीड़िता
की मां अपनी बेटी को उकलाना थाना ले गई। पुलिस ने पीड़िता की मां के बयान के आधार पर
केस दर्ज किया था। इसी मामले में अदालत ने आरोपी को शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए सजा
सुनाते हुए जुर्माना लगाया।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर / सुमन भारद्वाज / संजीव शर्मा
हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिये यहां क्लिक करें, साथ ही लेटेस्ट हिन्दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लिये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लिये यहां क्लिक करें।