सोनीपत: मादक पदार्थ तस्करी के दो दोषियों को दस-दस साल की कैद
-आरोपियों के पास से 8 किलो 125 ग्राम चरस मिली थी
सोनीपत, 11 अप्रैल (हि.स.)। सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी गुरुवार को दोषी करार दिए। अदालत ने दोषियों को दस-दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। दोषी हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के थाना बंजार के गांव थारी मल्ला निवासी दुल्ले राम और गांव घलियाड़ निवासी उत्तम राम हैं।
मादक पदार्थ निरोधक सेल में नियुक्त तत्कालीन एसआई नरेश कुमार ने 16 मार्च, 2021 को बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि वह अपनी टीम के साथ गोहाना में गश्त कर रहे थे। तब उन्हें सूचना मिली थी गोहाना की तरफ से मादक पदार्थ तस्कर बोलेरो गाड़ी लेकर रोहतक की ओर जाने वाले हैं। वह गाड़ी की स्टेपनी के पास लगवाए गए बॉक्स में मादक पदार्थ छिपाकर ले जा रहे हैं।
पुलिस टीम ने भैंसवान चौकी के पास नाका लगाकर स्टेपनी के साथ अलग से बनवाए गए बॉक्स को खुलवाया तो उसमें पैकेट भरे मिले थे। पुलिस ने गाड़ी में सवार दोनों व्यक्तियों को काबू कर लिया था। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के थाना बंजार के गांव थारी मल्ला निवासी दुल्ले राम और गांव घलियाड़ निवासी उत्तम राम के रूप में पहचान दी थी। तत्कालीन एएसपी निकिता खट्टर की मौजूदगी में तलाशी ली थी। पैकेट की जांच की तो उसमें 8 किलो 125 ग्राम चरस मिली थी। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बरामद चरस का मूल्य करीब 6 लाख रुपये बताया गया था। इसे 10 लाख रुपये में बेचा जाना था। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. संजीव आर्य ने गुरुवार को दोनों को दोषी करार दिया है। मादक पदार्थ तस्करी में 10-10 साल कठोर कारावास की सजा के साथ ही एक-एक लाख रुपये जुर्माने लगाया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ नरेंद्र/संजीव
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