हिसार: सुल्फा व गांजा तस्कर को पांच साल कैद, 20 हजार जुर्माना
हिसार, 20 दिसंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने गुरुवार को गांजा व सुल्फा तस्करी के मामले में दोषी करार दिए गए पेटवाड़ निवासी नरेन्द्र को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार जुर्माना भी लगाया है। मामले से जुड़े पेटवाड़ निवासी बजे सिंह व हरदयाल को 13 दिसंबर को बरी कर दिया था, जबकि नरेंद्र को अदालत ने दोषी करार दिया था।
अदालत में चले मामले के अनुसार इस संबंध में नारनौंद पुलिस ने 3 अप्रैल 2019 को केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार पुलिस की एक टीम राजथल में गश्त कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति नशीला पदार्थ बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। कुछ देर बाद एक बाइक आई। पुलिस कर्मियों ने बाइक रुकवाई। पूछने पर चालक ने अपना नाम पेटवाड़ निवासी नरेंद्र बताया, दूसरे ने खुद को पेटवाड़ निवासी बजे सिंह बताया। पुलिस ने नरेंद्र की तलाशी लेकर 247 ग्राम सुलफा और 703 ग्राम गांजा बरामद किया था। नारनौंद पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसी मामले में अदालत नेे बुधवार को दोषी नरेंद्र को पांच साल की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव
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