हिसार : रिश्वतखोरी के मामले में सब इंस्पेक्टर को चार साल कैद
अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
हिसार, 23 फरवरी (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं
सत्र न्यायाधीश खत्री सौरभ की अदालत ने रिश्वतखोरी के एक मामले में सब इंस्पेक्टर विजेंद्र
सिंह को चार साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी
लगाया है। अदालत ने 40 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में सोमवार को यह फैसला सुनाया।
इस संबंध में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 29 जून
2021 को शिकायत के आधार पर विजेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायत में पंजाब
के मानसा जिले के काहनेवाला निवासी धर्मपाल ने खेतीबाड़ी करते हैं। धर्मपाल ने आरोप
लगाया था कि मानसा के सरदूलगढ़ निवासी धीरज कुमार उर्फ धीरु के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला
दर्ज था। धीरु उस समय हिसार जेल में बंद था। धर्मपाल ने बताया कि उनके खेत में मजदूरी
करने वाले विजय कुमार को क्राइम ब्रांच हिसार के सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने पूछताछ
के लिए बुलाया था। इसके बाद एसआई विजेंद्र सिंह ने धर्मपाल को धमकी दी कि वह धोखाधड़ी
के मुकदमे में उसका नाम डाल देगा और बचने के लिए दो लाख रुपए की मांग की। बाद में यह
सौदा एक लाख रुपए में तय हुआ। शिकायत के अनुसार, धर्मपाल ने डर के कारण 37 हजार
700 रुपये में अपनी पत्नी के गहने बेच दिए। आरोपी अधिकारी लगातार 50 हजार रुपए की मांग
कर दबाव बना रहा था। अंततः धर्मपाल ने एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की। शिकायत के
बाद एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह को रिश्वत लेते
रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसी मामले में अदालत ने यह सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

