रोहतक: अनाधिकृत कालोनियों को नहीं मिलेंगे बिजली कनेक्शन

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रोहतक, 15 दिसंबर (हि.स.)। जिला प्रशासन द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ क्षेत्रों में बिना लाइसेंस/सीएलयू/एनओसी प्राप्त किए अनधिकृत कॉलोनियों को विकसित किया जा रहा है, जो कि नियमानुसार अवैध है। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में संबंधित विभाग द्वारा विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। उप-पंजीयकों को निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित राजस्व क्षेत्रों के उल्लेखित किला/खसरा नंबरों में किसी भी प्रकार की बिक्री विलेख, एग्रीमेंट टू सेल, फुल पेमेंट एग्रीमेंट अथवा पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीकरण/निष्पादन न किया जाए।

उन्होंने बताया कि सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं जिला राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है कि इन अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर सख्ती से रोक सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता सिटी डिवीजन को दिए कि इन क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन जारी न किए जाएं। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो को संबंधित स्थलों पर कड़ी निगरानी रखने तथा किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण कार्य को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार के संपत्ति संबंधी लेन-देन से पूर्व भूमि एवं कॉलोनी की वैधानिक स्थिति की भली-भांति जांच कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी या आर्थिक परेशानी से बचा जा सके। उन्होंने चेताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल

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