सोनीपत प्राधिकरण की पांच सेवाएं हरियाणा सेवा अधिकार में शामिल

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सोनीपत, 01 जनवरी (हि.स.)। हरियाणा

सरकार ने नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक

अहम कदम उठाया है। सरकार ने सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण की पांच प्रमुख सेवाओं को

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत शामिल करते हुए इनके लिए स्पष्ट समय-सीमा

निर्धारित कर दी है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा गुरुवार को अधिसूचना जारी

की गई है।

अधिसूचना

के अनुसार, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित इकाइयों के लिए भूमि उपयोग

परिवर्तन अनुमति, सरकार की सक्षमता को छोड़कर, सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण रूप से प्राप्त

होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। वहीं, भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमति

प्राप्त स्थलों की भवन योजनाओं की स्वीकृति के लिए नब्बे दिनों की समय-सीमा तय की गई

है।

इसी

प्रकार, कब्जा प्रमाण-पत्र जारी करने के मामलों में भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।

यदि प्रकरण में किसी प्रकार की आपराधिक संलिप्तता नहीं पाई जाती है तो 60 दिनों में

प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा, जबकि संलिप्तता की स्थिति में यह अवधि नब्बे दिन निर्धारित

की गई है।

इन सेवाओं

के लिए जिला नगर योजनाकार अथवा वरिष्ठ या मुख्य नगर योजनाकार को पदनामित अधिकारी बनाया

गया है। शिकायत निवारण की प्रक्रिया के तहत मुख्य नगर योजनाकार या वरिष्ठ नगर योजनाकार

को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को द्वितीय

शिकायत निवारण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

इसके

अतिरिक्त, हरियाणा अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम,

1963 के अंतर्गत ईंट-भट्टों और चारकोल भट्टों के लिए लाइसेंस सभी दस्तावेज प्राप्त

होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे। इससे सेवाओं में देरी की समस्या

कम होने और आम नागरिकों को समय पर राहत मिलने की उम्मीद है।

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हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना

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