महम के पूर्व विधायक समेत सात हत्या के दोषी करार

WhatsApp Channel Join Now

रोहतक, 26 अगस्त (हि.स.)। महम से इनेलो के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान सहित सात आरोपियों को करीब 15 साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल राठी की अदालत ने बुधवार को सुनाए फैसले में सभी आरोपियों को हत्या समेत विभिन्न धाराओं में दोषी माना है। अदालत दोषियों को गुरुवार को सजा सुनाएगी।

मामला 5 मई 2011 को कलानौर क्षेत्र में हुए विवाद से जुड़ा है। विवाद के दौरान विष्णु नामक युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक के जीजा एवं बसाना गांव के पूर्व सरपंच सीताराम की शिकायत पर कलानौर थाना पुलिस ने 6 मई 2011 को बाली पहलवान समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला करीब 15 वर्षों से अदालत में विचाराधीन था।

अदालत ने पूर्व विधायक बाली पहलवान के अलावा सुनील पुत्र मनोहर, दिनेश उर्फ काला पुत्र आजाद, राजेश पुत्र महावीर, पवन पुत्र मनवीर, सुनील उर्फ सुल्लड़ और मुकेश को दोषी करार दिया है। सभी आरोपी मोखरा गांव के निवासी बताए गए हैं।

मृतक विष्णु के जीजा सीताराम ने फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि न्याय मिलने में लंबा समय जरूर लगा, लेकिन आखिरकार अदालत ने न्याय किया है। उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की उम्मीद जताई। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता तेजवीर अहलावत ने बताया कि मामले में कुल 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिनमें से अदालत ने सात आरोपियों को दोषी ठहराया है। अब सभी की निगाहें गुरुवार को होने वाली सजा के ऐलान पर टिकी हैं।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अनिल

Share this story