हरियाणा में स्कूल प्रबंधन नियमों में बदलाव

WhatsApp Channel Join Now

चंडीगढ़, 06 अप्रैल (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने स्कूल शिक्षा से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए प्रबंधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। राज्य सरकार ने हरियाणा स्कूल शिक्षा (संशोधन) नियम 2026 लागू कर दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 131 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत उप-नियम (1) में पहले 3 से 5 की सीमा को बढ़ाकर अब 3 से 6 कर दिया गया है।

उप-नियम (2) में पांच शब्द को बदलकर छह कर दिया गया है। इस बदलाव का सीधा अर्थ है कि संबंधित स्कूल प्रबंधन/समिति/संरचना में अब अधिकतम सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले जहां अधिकतम पांच सदस्य तक की सीमा थी, अब इसे बढ़ाकर छह कर दिया गया है। यह बदलाव स्कूलों के प्रबंधन में ज्यादा प्रतिनिधित्व और बेहतर निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकता है। अधिक सदस्यों के शामिल होने से प्रशासनिक कार्यों में विविधता और पारदर्शिता बढऩे की संभावना है। यह संशोधन हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 1995 की धारा 24 के तहत राज्य सरकार को प्राप्त अधिकारों के तहत किया गया है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

Share this story