पानीपत के गांव मनाना की सरंपच पर लगे गबन के आरोप

उपायुक्त से की पद मुक्ति की सिफारिश
पानीपत, 13 अप्रैल (हि.स.)। पानीपत के गांव मनाना की महिला सरपंच रेखा देवी को गबन के आरोप में पदमुक्त करने की संस्तुति की गई। गबन के बाद सरपंच की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है।
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नितिन यादव ने एक शिकायत के आधार पर जांच की, तो रेखा के द्वारा किए गए गबन का खुलासा हुआ। जिसके बाद अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट डीसी को सौंप दी है।
रिपोर्ट में जिला उपायुक से महिला सरपंच को बर्खास्त करने समेत अन्य संबंधित कार्रवाई करने के बारे में लिखा गया है।
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि गांव के ही रहने वाले संदीप राठी ने इस गबन की शिकायत की थी। जिसमें लिखा गया था कि कृषि योग्य भूमि पर स्थित ट्यूबवैल व अन्य छोटे समरसीबल की मोटरें, लोहें की पाइप, स्टार्टर, तारें, लोहे के जाल आदि बदलवाकर नए लगाए गए।
नियमानुसार पुराना स्टॉक में दर्ज किया जाता है। सरपंच रेखा ने 18 अगस्त 2023 को सामान की बोली सुनिश्चत की। लेकिन अपने चहेतों को बिना किसी बोली के सामान बेच दिया। इस शिकायत के आधार पर जांच कमेटी गठित की गई।
जांच कमेटी ने सरपंच ग्राम सचिव को शिकायत से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने व पुराने सामान का मौका निरीक्षण करवाने के बारे में लिखा, लेकिन बार-बार पत्राचार के बाद भी उक्त द्वारा रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके बाद 27 मार्च को सरपंच रेखा व ग्राम सचिव को अंतिम मौका देकर 28 मार्च 2025 की सुबह 10 ग्राम सचिवालय मनाना में हाजिर होकर पुराना सामान का मौका निरीक्षण करवाने और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के बारे में लिखा गया था। सेवादार द्वारा सरपंच के घर पत्र भी भिजवाया गया, लेकिन सरपंच ने पत्र नहीं लिया। इसके बाद सेवादार द्वारा उक्त नोटिस सरपंच के घर की दीवार पर चस्पा कर दिया गया। बार-बार पत्राचार करने के बाद कार्यालय में चौकीदार पेश हुआ। जिसने केवल 10 लोहे की पुराने जाल गांव के मुकेश के घर के पास दिखा दिए। लेकिन अन्य कोई पुराना सामान मौके पर नहीं मिला। सरपंच बार-बार बुलाने के बाद एक बार हाजिर हुई। लेकिन वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई।बीडीपीओ ने कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत और तमाम बयानों और जांच के बाद निष्कर्ष निकला कि सरपंच रेखा द्वारा रजिस्टर में दर्ज पुराने सामान की बोली न करके सामान को खुर्द बुर्द किया गया। ग्राम सचिव द्वारा उपलब्ध स्टॉक रजिस्टर अनुसार पुराने जाल हटाकर नए जाल लगाए गए, लेकिन रिकॉर्ड अनुसार जाल पुराने स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किए गए।स्टॉक रजिस्टर में दर्ज पुराने सामान की रिकवरी सरपंच रेखा से की जानी उचित है। इसके अतिरिक्त कार्य में अनियमितताएं, पंचायत को हानि पहुंचाने और सरपंच के कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन न करने की एवज में पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत सरपंच रेखा के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई।जिला उपायुक्त वीरेन्द दहिया ने बताया कि गांव मनाना की सरंपच रेखा पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल वर्मा