सोनीपत: गबन के आरोप में शहजादपुर के सरपंच तीसरी बार सस्पेंड

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सोनीपत: गबन के आरोप में शहजादपुर के सरपंच तीसरी बार सस्पेंड


सोनीपत, 4 जुलाई (हि.स.)। सोनीपत

जिले की शहजादपुर ग्राम पंचायत के सरपंच पर सरकारी धन के गबन और पद के दुरुपयोग का

गंभीर आरोप सामने आया है। जिला उपायुक्त ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सरपंच

दीपक शर्मा को तत्काल प्रभाव से गुरुवार को निलंबित कर दिया।

आरोप

है कि सरपंच ने पंचायत निधि से 4 लाख 63 हजार 680 रुपये का गबन किया, जिससे ग्राम पंचायत

को आर्थिक नुकसान हुआ। यह मामला केवल आर्थिक अनियमितता का नहीं, बल्कि सरपंच के पद

के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है।

जिला

प्रशासन ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1) और 53 के तहत यह कार्रवाई

की है। निलंबन आदेश के साथ ही सरपंच को निर्देश दिया गया है कि वह गबन की गई संपूर्ण

राशि को शीघ्र ग्राम पंचायत के खाते में वापस जमा कराए।

उल्लेखनीय

है कि आरोपी सरपंच इससे पहले भी दो बार निलंबित हो चुका है, लेकिन हर बार साक्ष्य होने

के बावजूद बहाल होता रहा है। अब तीसरी बार उसके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है,

जिससे प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता की कोशिशें सामने आई हैं। इस निर्णय

को भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। मामले की गंभीरता

को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर निर्धारित समयसीमा में राशि जमा नहीं

कराई गई, तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई

से ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर एक बार फिर प्रकाश डाला

गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना

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