हिसार: मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक से भाजपा चुनाव आयोग को मनमर्जी से चलाएगी: लाल बहादुर

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हिसार: मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक से भाजपा चुनाव आयोग को मनमर्जी से चलाएगी: लाल बहादुर


मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक को चुनाव आयोग पर नियंत्रण करने की साजिश बताया

हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक का करेगा विरोध

हिसार, 16 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक-2023 पारित करके उसे राज्यसभा में मंजूरी देने के घटनाक्रम को लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताया है।

उन्होंने कहा कि निष्पक्षता, निर्भीकता, स्वायत्तता और शुचिता चुनाव के आधार स्तंभ होते हैं, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक के माध्यम से भाजपा चुनाव आयोग पर शिकंजा कसना चाहती है। खोवाल ने कहा कि दरअसल भाजपा चुनाव आयोग को जेबी आयोग बनाकर उससे अपनी मनमर्जी का काम करवाना चाहती है। एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष व मुख्य न्यायाधीश की विशेष भूमिका रहती थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक में जो प्रावधान दिया गया है, उसके अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश के बिना ही नियुक्ति की जाएगी। खोवाल ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है लेकिन भाजपा ने इसे तहस-नहस करने का काम किया है।

उन्होंने बताया कि मुख्य चुनाव आयोग एक स्वायत संस्था है परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक पारित होने से आयोग सत्ता पक्ष के निर्देशानुसार काम करेगा। सत्ता पक्ष के प्रभाव से ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। अपनी मनमर्जी चलाने के लिए भाजपा ने इस विधेयक में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को ही समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक का खुलकर विरोध करता है और सरकार से मांग करता है कि चुनाव आयोग को अपने स्वार्थ के लिए कठपुतली न बनाया जाए। इस विधेयक से चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव

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